UPI फेल ट्रांजैक्शन नियम

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अगर आपका UPI ट्रांजैक्शन फेल हो गया है और पैसे कट गए हैं लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचे, तो घबराने की जरूरत नहीं है।

🏦 RBI के नियम के अनुसार
फेल ट्रांजैक्शन का रिफंड T+1 दिन के अंदर आना चाहिए।

💰 अगर रिफंड में देरी होती है, तो यूज़र ₹100 प्रति दिन मुआवज़ा क्लेम कर सकता है।

📱 यह नियम Google Pay, PhonePe, Paytm सभी UPI ऐप्स पर लागू होता है।

👉 जानकारी शेयर करें और अपना पैसा सुरक्षित रखें

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